
‘AIADMK सुरक्षित हाथों में नहीं, हम पार्टी का पुराना गौरव वा
पस लाएंगे’, बोलीं शशिकला
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पस लाएंगे’, बोलीं शशिकला
केरल के कोल्लम जिले में बीते साल दहेज को लेकर हुई मेडिकल स्टूडेंट विस्मया की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. दहेज़ को लेकर विस्मया की हत्या के आरोप में उसके पति किरण कुमार को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है.
कोल्लम अतिरिक्त सत्र अदालत ने विस्मया के पति किरण कुमार को दहेज हत्या के लिए धारा 304 (बी) के तहत 10 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा किरण को आईपीसी की धारा 306 में आत्महत्या के लिए उकसाने पर 6 साल और 498A के तहत क्रूरता के मामले में 2 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई है. किरण कुमार सभी सजा एक साथ काटेगा. परिजनों का आरोप है कि विस्मया को दहेज के लिए धमकाया और प्रताड़ित किया जाता था. एक बार तो वह अपने घर वापस लौट गई थी. लेकिन BAMS कोर्स पूरा करने के बाद वह फिर से किरण के साथ रहने वापस ससुराल चली गई.
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