
‘AIADMK सुरक्षित हाथों में नहीं, हम पार्टी का पुराना गौरव वा
पस लाएंगे’, बोलीं शशिकला
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वकील पल्लवी पुरकायस्थ की 9 अगस्त साल 2012 को मुंबई स्थित फ्लैट में हत्या हो गई थी. मुंबई के वडाला उपनगर में हुई इस वारदात के आरोपी सज्जाद मुगल पठान को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. कोर्ट ने सज्जाद को साल 2014 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. पल्लवी पुरकायस्थ के पिता ने अब सज्जाद की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
पल्लवी पुरकायस्थ के पिता अतनु पुरकायस्थ की ओर से हाईकोर्ट में सजा बढ़ाने की याचिका अधिवक्ता अभिषेक येंडे ने दाखिल की है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि वारदात जितनी जघन्य थी, सत्र अदालत की ओर से दोषी को सुनाई गई सजा उस अनुपात में नहीं है. पल्लवी पुरकायस्थ के पिता की ओर से दाखिल याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 22 सितंबर को सुनवाई होगी.
याचिकाकर्ता ने ये भी कहा है कि पल्लवी की हत्या के मामले में सजायाफ्ता सज्जाद का व्यवहार से साफ है कि इस नृशंस हत्या के पीछे क्या मकसद था. दोषी ने महिलाओं पर कमेंट पास किए और उन्हें घूरा. इस बात की पुष्टि करने के लिए भी ठोस सबूत हैं कि पल्लवी पुरकायस्थ ने कई मौकों पर अपने प्रेमी और उसके दोस्तों को ये बताया था कि किस तरह उसने उसे असहज कर दिया.
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