
‘AIADMK सुरक्षित हाथों में नहीं, हम पार्टी का पुराना गौरव वा
पस लाएंगे’, बोलीं शशिकला
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केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) की पात्रता को लेकर नियम में एक बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद वैसे लोग अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जो इनकम टैक्स (Income Tax) का भुगतान करते हैं. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जो 01 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो जाएगा.
वित्त मंत्रालय के 10 अगस्त के ताजा गैजेट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) में कहा गया है, ‘कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स भरता है या पहले कभी भर चुका है, वह 01 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकता है.’ मंत्रालय ने इसके साथ ही नोटिफिकेशन में ये भी साफ किया है कि किन लोगों को इनकम टैक्सपेयर (Income Taxpayer) माना जाएगा. मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जिसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act 1961) के तहत इनकम टैक्स की देनदारी बनती है, उसे इनकम टैक्सपेयर माना जाएगा.
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